Filed your ITR FY 2023-24 in the last days of July? Your ITR will become invalid by this date if not verified



31 जुलाई, 2024 तक 7.28 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए और इनमें से लगभग 5 करोड़ आईटीआर 26 जुलाई, 2024 तक दाखिल किए गए, जो दर्शाता है कि 2.28 करोड़ आईटीआर 27 जुलाई से 31 जुलाई, 2024 के बीच दाखिल किए गए। नतीजतन, जुलाई के आखिरी दिनों में दाखिल 2.28 करोड़ आईटीआर को सत्यापित करने की समय सीमा 26 अगस्त से 30 अगस्त, 2024 के बीच आती है।
जिन करदाताओं ने इस अवधि के दौरान अपने आईटीआर जमा किए हैं और अभी तक उन्हें सत्यापित नहीं किया है, उनके लिए यह आवश्यक है कि वे देरी से आईटीआर दाखिल करने से जुड़े जुर्माने से बचने के लिए तुरंत सत्यापन कराएं।
आयकर नियमों के अनुसार, “आईटीआर-वी (ऑफलाइन प्रक्रिया) के ई-सत्यापन या जमा करने की समय सीमा आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 30 दिन है।”
ET की रिपोर्ट के अनुसार, कर विभाग ने बताया कि 20 अगस्त, 2024 तक दाखिल किए गए ITR की कुल संख्या 7,41,37,596 थी, जिसमें से 7,09,89,014 (लगभग 7.09 करोड़) ITR उसी दिन शाम 6 बजे तक सत्यापित किए गए। यह दर्शाता है कि 20 अगस्त, 2024 तक लगभग 32 लाख ITR दाखिल किए गए लेकिन सत्यापित नहीं किए गए।

यद्यपि 19 अगस्त तक सत्यापित आईटीआर की कुल संख्या में 31 जुलाई के बाद दाखिल किए गए आईटीआर शामिल हो सकते हैं, लेकिन अनुमान है कि 31 जुलाई 2024 तक दाखिल किए गए 7.28 करोड़ आईटीआर में से कम से कम 19 लाख आईटीआर अभी सत्यापित होने बाकी हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉ. सुरेश सुराना ने ITR सत्यापन के लिए 30 दिन की समय सीमा के बारे में बताया, “आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस समय अवधि की गणना 30वें दिन को शामिल करके की जाएगी। धारा 139(1) के तहत दाखिल आयकर रिटर्न को ITR प्रस्तुत करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए। इसलिए यदि ITR 31 जुलाई, 2024 को दाखिल किया जाता है, तो इसे 30 अगस्त, 2024 तक सत्यापित किया जाना चाहिए।” रिटर्न की प्रक्रिया और कर रिफंड प्राप्त करने के लिए ITR का सत्यापन आवश्यक है।
एएसएन एंड कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट और पार्टनर आशीष नीरज ने ईटी को बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल किया है, लेकिन सत्यापन के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया (आईटीआर-वी) का इस्तेमाल किया है और फॉर्म आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 30 दिनों के बाद जमा किया जाता है या सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) तक पहुंचता है, तो यह माना जाएगा कि व्यक्ति ने आईटीआर दाखिल ही नहीं किया है। “इसलिए अधिनियम के तहत आईटीआर को देर से दाखिल करने के सभी परिणाम भुगतने होंगे,” वे कहते हैं।
आईटीआर सत्यापन की अंतिम तिथि

आईटीआर दाखिल करने की तिथि सत्यापन की अंतिम तिथि
27 जुलाई, 2024 26 अगस्त, 2024
28 जुलाई, 2024 27 अगस्त, 2024
29 जुलाई, 2024 28 अगस्त, 2024
30 जुलाई, 2024 29 अगस्त, 2024
31 जुलाई, 2024 30 अगस्त, 2024
1 अगस्त, 2024 31 अगस्त, 2024
2 अगस्त, 2024 1 सितंबर, 2024
3 अगस्त, 2024 2 सितंबर, 2024

स्रोत: ईटी सीए (डॉ.) सुरेश सुराणा के हवाले से
यदि आप आयकर रिफंड के लिए पात्र हैं तो आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। यदि आप ITR दाखिल करने की 31 जुलाई, 2024 की समयसीमा से चूक गए हैं या इसे समयसीमा तक दाखिल कर दिया है, लेकिन 30-दिन की अवधि के भीतर इसे सत्यापित करने में विफल रहे हैं, तो भी आप विलंबित ITR दाखिल कर सकते हैं। 30-दिन की समयसीमा समाप्त होने से पहले दाखिल किए गए ITR को सत्यापित करना महत्वपूर्ण है; अन्यथा, आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, और आपको कर रिफंड नहीं मिल सकता है।
सीए ट्विंकल जैन बताती हैं, “यदि इस (30 दिन) अवधि के भीतर आईटीआर सत्यापित नहीं किया जाता है, तो इसे अमान्य माना जाता है। इसका मतलब यह है कि इन आईटीआर से जुड़े किसी भी कर रिफंड दावे पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, और करदाता को फिर से आईटीआर दाखिल करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कर रिफंड प्रक्रिया में देरी हो सकती है।”
30 दिन की समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत आईटीआर को सत्यापित करने में विफल रहने पर विलम्बित आईटीआर दाखिल करना होगा और देरी से दाखिल करने के परिणाम भुगतने होंगे, जैसे कि धारा 234एफ के तहत 5,000 रुपये का विलम्ब शुल्क (यदि कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है तो 1,000 रुपये तक सीमित)।
इसके अलावा, यदि आपने 30 दिन की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए आईटीआर को सत्यापित नहीं किया है और आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा (31 जुलाई, 2024) बीत चुकी है, तो आप पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन पाएंगे।





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By Naresh Kumawat

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