Adult Star को गुप्त धन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, सजा पर रोक लगाने की मांग


छवि स्रोत: एपी
डोनाल्ड रियल्टी, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति।

वाशिंगटन: अमेरिका के नवनिर्वाचित डोनाल्ड राष्ट्रपति ख्तियाल एडल्ट स्टार गुप्त धन उगाही के मामले में न्यूयॉर्क की अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ पोर्नस्टार को पैसे देने के मामले में शुक्रवार को दोषी ठहराए जाने वाली सजा को खारिज करने का आरोप लगाया है। अविश्वास के वकीलों ने रविवार को देश की शीर्ष अदालत में यह दस्तावेज दाखिल किया है। इससे पहले, न्यूयॉर्क की अदालत ने न्यायाधीश जुआन एम मार्चेन की सजा वाली सजा को खारिज कर दिया था।

आरोपियों के खिलाफ मामले में 10 जनवरी को फैसला सुनाने पर आदे जज मार्चेन ने पिछले साल मई में आरोपियों के खिलाफ 34 फर्जी व्यावसायिक रिकॉर्ड के मामलों में मुकदमा दायर किया था और उन्हें दोषी ठहराया था। मार्चेन ने संकेत दिया है कि उसे जेल की सजा दी जाएगी, जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अभियोजकों के सहयोगियों को सुबह उत्तर देने की संभावना है। आतंकवादियों के वकीलों ने कहा कि उनके राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की तैयारी में प्रतिबंध का जन्म होगा। निर्दोषों के वकीलों ने दोषसिद्धि को खारिज करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का उल्लेख किया है, जिसमें उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक अलग मामले में सुनाया था।

असलहों के वकीलों ने दी ये दलील

इस मामले में मिली के वकील का कहना है कि राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाया गया है और पोर्नस्टार को खारिज कर दिया गया है। ‘हशमनी’ का ये है मामला, पोर्नस्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से हुई कमाई। आरोप है कि साहिल ने पोर्नस्टार को पोर्नस्टार को बेचने के साधन के लिए पैसे दिए थे। अभियोजकों का कहना है कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पोर्नस्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1,30,000 डॉलर का राशि भुगतान करने के मामले में नामांकन का प्रयास किया गया था। डेनियल्स ने अनमोल पर लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। निष्ठा ने बाइबिल को खारिज कर दिया था। नवनिर्वाचित के राष्ट्रपति के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक बयान में कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। उनके वकीलों ने बताया कि क्वेख ने न्यूयॉर्क की अदालत में एक अपील दायर की थी। (पी)

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By Naresh Kumawat

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