100 अफगानी संगीतकारों के निर्वासन पर अदालत ने बजाया पाकिस्तान का बैंड, दिया ये फैसला


छवि स्रोत: एपी
पाकिस्तान न्यायालय। (प्रतीकात्मक)

प्रस्तुतकर्ता: पेशवर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान में राजनीतिक शरणस्थल पर 100 से अधिक फ़ाइक संगीतकारों के स्थायी निर्वासन पर रोक लगा दी है और संघीय सरकार को दो महीने में उनके मामलों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पेशवर हाई कोर्ट (पीएचसी) के खिलाफ दो-सदस्यीय खंड ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद मामले का समाधान कर दिया और सुरक्षा निर्देश दिए कि वे दो महीने के दौरान उन पर कोई कार्रवाई न करें।

ख़ारिज वकार अहमद की कैथेड्रल वाली खण्डपीठ ने हशमतसाद द्वारा फ़ासिल की सुनवाई के दौरान यह निर्णय लिया। हशमत ने कहा कि वे अफगानिस्तान में रहने वाले हैं, लेकिन तालिबान सरकार की स्थापना के बाद जान को खतरा नजर आया और वे पाकिस्तान चले गए। उपभोक्ताओं ने तर्क दिया कि वे पहले ही अपना सामान खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में उन्हें और अधिक छापे और संप्रदाय निर्वासन के धमाकियों का सामना करना पड़ रहा है, जो अपराधियों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत, विदेशी सरकार उन्हें निर्वासित नहीं कर सकेगी।

कोर्ट ने कहा-शरण के लिए कर सकते हैं आवेदन

उपज के शौकीन मुमताज अहमद और संघीय सरकार के प्रतिनिधि करने वाले सहायक वकील जनरल राहत अली नकवी अदालत में मौजूद रहे। पृथ्वि ने दो महीने के लिए फ़ायनक संगीतकारों के शरण में एसोसिएटेड आवेदनों पर निर्णय लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि फाइक कंपोजिट यूनाइटेड नेशंस के उच्चायुक्त (यूएनएफसीआर) के पास शरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि अगर दो महीने तक उनके मामलों पर कोई निर्णय नहीं हो पाता है तो संघीय आंतरिक सचिव, नीतिगत इलेक्ट्रानिक के तहत उन्हें आंशिक रूप से पाकिस्तान में रहने की अनुमति दी जा सकती है। (भाषा)

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By Naresh Kumawat

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