इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पर राज्य विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोपों में प्रतिबंध लगाएगी। सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ की खबर के अनुसार, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि संघीय सरकार ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विपक्षी पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है।
पीटीआई के खिलाफ हैं सबूत
तरार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्पष्ट सबूत उपलब्ध हैं और सरकार पार्टी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित सीट मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खान को गैर कानूनी शादी के मामले में राहत देने की सरकार का यह फैसला आया है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा मामला, 9 मई के दंगे, सिफर प्रकरण और अमेरिका में पारित प्रस्ताव को देखते हुए हमारी सरकार पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये बहुत विश्वसनीय सबूत हैं।
अनुच्छेद 6 के लाभ
पाकिस्तान सरकार ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और पूर्व उप राष्ट्रपति कासिम सूरी के खिलाफ अनुच्छेद 6 लगाने का भी ऐलान किया है। अनुच्छेद 6 के तहत मामले में मौत की सजा हो सकती है। इससे उनका भविष्य चुनाव लड़ने पर भी संकट हो सकता है। इमरान खान पर आतंकवाद के आरोपों में नए मामले भी दर्ज किए गए हैं।
‘आतंकवादी जैसी हैं हरकतें’
बता दें कि, हाल ही में पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत पर बड़ी टिप्पणी की गई थी। अदालत ने कहा था कि 9 मई की हिंसा से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हरकतें एक ”आतंकवादी” के समान थीं। अदालत ने यह भी कहा था कि वह अपनी रिहाई के लिए दबाव बनाने के वास्ते पार्टी नेताओं पर सैन्य हमले, सरकारी कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का काम करेंगे।
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